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बिहार विधानसभा चुनावी हलफनामों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: 42 विधायकों को जवाब तलब

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पटना: बिहार की राजनीति में तब हलचल मच गई जब पटना हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और 42 अन्य विधायकों को नोटिस जारी कर चुनावी हलफनामों में दी गई जानकारी पर जवाब तलब किया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मंत्री विजेंद्र यादव, चेतन आनंद और राजद के कई कद्दावर विधायक शामिल हैं। अदालत का यह कदम चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर अहम माना जा रहा है। आरोप है कि इन विधायकों ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां गलत तरीके से प्रस्तुत कीं या छुपाई।
यह विवाद विधानसभा चुनाव के बाद दायर याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों ने विजयी उम्मीदवारों के हलफनामों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने सभी संबंधित विधायकों से जवाब मांगा और मामले की गंभीरता जताई।
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव परिणाम को चुनौती देना लोकतांत्रिक अधिकार है और अदालत तथ्यों के आधार पर निर्णय देगी। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि न्यायालय के सवाल का जवाब उसी में दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि अदालत का आदेश कानून के मुताबिक लागू होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि हलफनामा मतदाताओं को उम्मीदवार की संपत्ति, पृष्ठभूमि और आपराधिक मामलों की सही जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि जानकारी छुपाई गई या गलत दी गई तो यह गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
इस कदम से सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए संदेश गया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नामांकन के दौरान दी गई जानकारी की जवाबदेही तय होगी। अब सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि यह मामला राजनीतिक विवाद बनता है या चुनाव सुधार की दिशा में नई शुरुआत।

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